कैश का चलन खत्म! पेट्रोल पंप और LPG गैस सिलेंडर के लिए अब होगी ऑनलाइन पेमेंट
punjabkesari.in Saturday, Nov 02, 2024 - 04:52 PM (IST)
नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश पुलिस ने नए साल से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य में पेट्रोल पंप, LPG गैस रिफिलिंग स्टेशनों और अन्य संबंधित सेवाओं में कैश लेन-देन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और इसका उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और घोटालों को रोकना है।
क्या है नया आदेश?
भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) द्वारा जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, पुलिस की अशासकीय संस्थानों पर यह नियम लागू होगा। इसका मतलब है कि पुलिस कर्मियों को पेट्रोल, गैस और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने के लिए अब केवल ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह कदम उन गतिविधियों के लिए उठाया गया है जिनका टर्नओवर 6 लाख रुपये से अधिक है।
किन जगहों पर लागू होगा?
इस आदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, LPG गैस रिफिलिंग केंद्र, सुपर मार्केट और पुलिस परिसरों की साफ-सफाई जैसी सेवाओं में नगद लेन-देन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यह निर्णय पुलिस के आंतरिक मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए लिया गया है।
क्या यह आम जनता पर लागू होगा?
यह नियम केवल पुलिस कर्मियों के लिए होगा, जिसका अर्थ है कि आम जनता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, पुलिस कर्मचारियों को इस आदेश का पालन सख्ती से करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि पंचमढ़ी क्षेत्र में कैश लेन-देन जारी रहेगा, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में यह नियम लागू होगा। यह निर्णय उन स्थानों पर विशेष रूप से उठाया गया है जहां वित्तीय गबन की संभावना अधिक है।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल घोटालों को रोका जा सकेगा, बल्कि वित्तीय लेन-देन में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली अपनाने से प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जा सकेगा। इस नई नीति से मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के भीतर व्यावसायिक लेन-देन में सुधार होने की उम्मीद है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से न केवल दक्षता बढ़ेगी, बल्कि यह प्रणाली भ्रष्टाचार को भी कम करने में मददगार साबित होगी।