दिल्ली में अब पुराने वाहन नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल-डीजल, 477 पंपों पर लगी खास निगरानी व्यवस्था
punjabkesari.in Monday, Apr 14, 2025 - 09:32 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक सख्त और तकनीकी कदम उठाया है। अब राष्ट्रीय राजधानी के लगभग सभी पेट्रोल और डीजल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम लगा दिया गया है। इसका मतलब साफ है—अगर आपका वाहन तय उम्र सीमा से पुराना है तो अब दिल्ली में पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा पाएगा।
क्या है ANPR कैमरा और कैसे करेगा काम?
ANPR कैमरा एक आधुनिक तकनीक है जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करता है और तुरंत वाहन की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसमें पता चलता है कि वाहन कितने साल पुराना है और क्या उसमें वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर किसी वाहन की उम्र डीजल के मामले में 10 साल और पेट्रोल के मामले में 15 साल से अधिक है और वह वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा। ऐसे वाहन को ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1 अप्रैल से होना था लागू, अब अप्रैल के अंत तक होगा पूरी तरह से चालू
इस नई नीति को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना था लेकिन सभी पंपों पर कैमरा इंस्टॉलेशन पूरा न होने के कारण इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अब दिल्ली सरकार के अनुसार यह व्यवस्था अप्रैल के अंत तक पूरी तरह लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा स्वयं इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं।
477 पेट्रोल पंप तैयार, बाकी 23 भी जल्द होंगे अपडेट
दिल्ली के कुल 500 ईंधन स्टेशनों में से 477 पर ये सिस्टम पूरी तरह इंस्टॉल कर दिया गया है। शेष 23 पंपों पर अगले 10 से 15 दिनों में कैमरे लगाए जाएंगे। उसके बाद पूरे शहर में यह नीति सख्ती से लागू कर दी जाएगी।
दिल्ली की सांसों पर भारी पुरानी गाड़ियां
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। खासकर सर्दियों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति तक पहुंच जाती है। ऐसे में पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और बढ़ाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया है जिससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सार्वजनिक सड़कों से हटाया जा सके।
अगर आपका वाहन ज्यादा पुराना है तो क्या करें?
अगर आपके पास कोई ऐसा वाहन है जो तय सीमा से पुराना हो गया है तो आपके पास दो विकल्प हैं—
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उसे किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करा लें जहां ऐसे नियम लागू नहीं हैं
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उसे निजी जमीन पर खड़ा करें लेकिन सार्वजनिक सड़कों या पार्किंग में नहीं
कानून क्या रहा है?
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2014: NGT ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की सार्वजनिक पार्किंग पर रोक लगाई
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2018: सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया
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2024: जब्त किए गए ओवरएज वाहनों के लिए नए नियम—या तो निजी जमीन पर खड़ा करें या दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराएं