उत्तराखंड UCC बिल: अब शादी की तरह लिव-इन रिलेशन का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, Aadhaar भी हुआ जरूरी

punjabkesari.in Wednesday, Jan 15, 2025 - 11:58 AM (IST)

नेशनल डेस्क। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी 2025 को इसे लागू करने का संकेत दे चुके हैं। UCC का उद्देश्य सभी के लिए समान कानून बनाना है जिससे लव मैरिज, लिव-इन रिलेशनशिप और अन्य मामलों में एक समान नियम होंगे।

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UCC पोर्टल की शुरूआत

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को अधिकारियों को UCC पोर्टल के बारे में जानकारी दी और इसके उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी। इस पोर्टल में नागरिक, सेवा केंद्र कर्मचारी और अधिकारी तीन श्रेणियों के लोग लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर शादी, तलाक, लिव-इन संबंध, वसीयत और उत्तराधिकार से संबंधित रजिस्ट्रेशन और शिकायत पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी।

 

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UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जानकारी

UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नागरिकों को आधार कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, उम्र, धर्म, पिछले संबंध की स्थिति और फोन नंबर। इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी ऐसी ही जानकारी देनी होगी।

 

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शादी और लिव-इन संबंधों में शिकायतों का निवारण

पोस्ट पर शादी और लिव-इन संबंधों पर किसी भी आपत्ति के लिए शिकायत की जा सकती है। किसी भी तरह की गलत जानकारी के लिए सब-रजिस्ट्रेशन को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। यह कदम गलत सूचनाओं को रोकने और सही जानकारी के प्रसार में मदद करेगा।

 

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UCC के तहत क्या बदलाव होंगे?

UCC लागू होने के बाद शादी, तलाक, मेंटिनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान नियम होंगे। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसके तहत बहुविवाह पर रोक लगेगी और लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल निर्धारित की जाएगी। UCC के तहत सभी धर्मों के लोग गोद लिए बच्चे को एक समान अधिकार देंगे।

 

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वहीं कहा जा सकता है कि यह कदम राज्य में सामाजिक और कानूनी सुधार के रूप में देखा जा रहा है जिससे लोगों को समान अधिकार मिलेंगे और पारिवारिक मामलों में विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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