5 साल के बच्चों को भी पहनना होगा टू-व्हीलर पर हेलमेट, वरना 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड

punjabkesari.in Tuesday, Oct 20, 2020 - 03:15 PM (IST)

नेशनल डेस्कः ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कर्नाटक सरकार अब कड़ा ऐक्शन लेने की तैयारी में है। कर्नाटक राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग ने टू-व्हीलर्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक दो पहिया वाहन पर सवार 4 साल से ज्यादा के उम्र के सभी लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और लाइसेंस का तीन महीने का निलंबित किया जाता था। हालांकि भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने जुर्माना राशि को घटाकर 500 रुपए कर दिया था, जबकि तीन महीने के निलंबन नियम को लागू नहीं किया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने हाल ही में 14 अक्तूबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इसके बाद इस नियम को राज्यभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। नए नियम के मुताबिक बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होग। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिना हेलमेट के सवारी करना शहर में यातायात उल्लंघन का सबसे अधिक मामला था। इसी को देखते हुए अब नियम बनाया गया है कि चार साल से ऊपर वाले बच्चों कि लिए भी दो पहिया वाहन के पीछे बैठे हुए हेलमेट पहनना जरूरी होगा।


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Seema Sharma

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