अब कॉल करके आपको धोखा नहीं दे पाएंगे ठग, लागू हुआ नया नियम, जानें कैसे करें बचाव
punjabkesari.in Wednesday, Nov 19, 2025 - 11:25 PM (IST)
नेशनल डेस्क: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आम लोगों को ठगी से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब देश के सभी बड़े बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां, स्टॉक मार्केट से जुड़े संस्थान और पेंशन संगठन अपनी ग्राहक कॉल 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से ही करेंगे।
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा। अभी तक ठग साधारण 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से खुद को बैंक अधिकारी बताकर OTP, UPI PIN और अन्य गोपनीय जानकारी लेकर धोखाधड़ी करते रहे हैं। नई व्यवस्था के बाद ग्राहकों को तुरंत पता चल सकेगा कि कॉल असली संस्था की है या किसी ठग की चाल।
TRAI ने यह फैसला ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों और ठगी के मामलों को देखते हुए लिया है। अब सरकारी और वित्तीय संस्थाओं की कॉल एक सुरक्षित पहचान- 1600 श्रृंखला- के साथ आएगी, जिससे अज्ञात कॉल की पहचान आसान हो जाएगी और लोग जोखिम से बच सकेंगे।
नए नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा
- सभी बड़े बैंक (सरकारी, निजी और विदेशी) 1 जनवरी 2026 से 1600 नंबर अपनाएंगे।
- फरवरी 2026 तक बड़े NBFC और पेमेंट बैंक भी इसमें शामिल हो जाएंगे।
- म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को 15 फरवरी 2026 तक यह व्यवस्था लागू करनी होगी।
- बड़े स्टॉकब्रोकर 15 मार्च 2026 तक 1600 नंबर का उपयोग शुरू करेंगे।
- मार्च 2026 तक सहकारी और ग्रामीण बैंक जैसे छोटे वित्तीय संस्थान भी इस सीरीज पर आ जाएंगे।
- पेंशन संगठन 15 फरवरी 2026 तक 1600 नंबर में शिफ्ट होंगे।
- बीमा क्षेत्र की समयसीमा पर अभी विचार जारी है।
