E-PAN Card: न कार्ड, न फीस...अब PAN बनवाना हुआ मिनटों का काम, जानिए कैसे
punjabkesari.in Tuesday, Jan 20, 2026 - 06:30 PM (IST)
नेशनल डेस्क: अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो अब इसके लिए कागजी झंझट या लंबा इंतजार जरूरी नहीं है। आयकर विभाग की ओर से ई-पैन (e-PAN) की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत आप पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस तरीके से पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है और उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास UIDAI से जारी वैध आधार नंबर है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय है। ई-पैन कानूनी रूप से पूरी तरह वैध होता है और इसे फिजिकल पैन कार्ड की तरह ही हर जरूरी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है e-PAN
इंस्टेंट ई-पैन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। न तो किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और न ही कोई फीस देनी होती है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही मिनटों में ई-पैन तैयार हो जाता है, जिसे ईमेल पर भेज दिया जाता है या सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें 10 अंकों का यूनिक पैन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो इसे पूरी तरह वैध पहचान दस्तावेज बनाता है।
किसे मिल सकती है इंस्टेंट e-PAN की सुविधा
जिन लोगों के पास अब तक पैन कार्ड नहीं है और जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, वे इंस्टेंट ई-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर पहली बार पैन बनवाने वालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पूरा काम कुछ मिनटों में हो जाता है।
e-PAN के लिए कहां और कैसे करें आवेदन
ई-पैन के लिए आप NSDL, UTIITSL या इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
NSDL या UTIITSL वेबसाइट से आवेदन का तरीका
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पैन आवेदन के दौरान फिजिकल पैन के बजाय ‘ई-पैन कार्ड’ का विकल्प चुनें।
- जरूरी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- ऑनलाइन शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करें।
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से इंस्टेंट e-PAN
- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर ‘इंस्टेंट ई-पैन’ विकल्प चुनें।
- आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें।
- प्रक्रिया पूरी होते ही ई-पैन कार्ड जेनरेट होकर ईमेल पर मिल जाएगा।
e-PAN कैसे डाउनलोड करें
- जब ई-पैन जनरेट हो जाता है, तो आमतौर पर यह ईमेल से भेज दिया जाता है।
- अगर ईमेल नहीं मिले, तो NSDL या UTIITSL वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।
- वेबसाइट पर जाकर एक्नॉलेजमेंट नंबर, पैन या जन्मतिथि जैसी जानकारी भरें।
- OTP वेरीफाई करें।
- निर्धारित शर्तों के अनुसार फीस (यदि लागू हो) भरकर ई-पैन डाउनलोड करें।
