NGT ने प्रदूषण रोकथाम नियमों के उल्लंघन पर 13 उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए

punjabkesari.in Wednesday, Apr 26, 2017 - 09:54 PM (IST)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण रोकथाम नियमों के उल्लंघन पर वुधवार को उत्तर प्रदेश के 13 उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए हैं। ये कंपनियां निरीक्षण में प्रदूषण रोकथाम नियमों का उल्लंघन करते पाई गई थीं। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष निरीक्षण टीम की निरीक्षण रिपोर्ट पर आदेश पारित किया। विशेष निरीक्षण टीम ने पीठ को सूचित किया था कि बगड़ नदी में बहाए जा रहे प्रदूषक तत्व निर्धारित सीमा से ज्यादा हैं। बगड़ नदी 200 किलोमीटर के दायरे में फैली है। इसमें गजरौला और भग्राला औद्योगिक क्लस्टरों से बहाए गए भारी औद्योगिक प्रदूषक तत्व पाए गए क्योंकि इस नदी पर कोई प्रदूषक तत्व शोधन संयंत्र नहीं है। 

अधिकरण ने उल्लेख किया कि यद्यपि बगड़ नदी गंगा से नहीं मिलती है, लेकिन भारी प्रवाह होने पर प्रदूषक तत्व जरूर नदी में मिल जाएंगे। पीठ ने इन उद्योगों को बंद करने का आेदश देते हुए यह भी उल्लेख किया कि ये उद्योग केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनुमति के बिना भूजल का दोहन कर रहे हैं। अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन उद्योगों की विद्युत एवं जल आपूर्ति तत्काल काटने का निर्देश दिया। इसने इन उद्योगों से समिति की रिपोर्ट पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा। 

जिन उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है, उनमें जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड (डिस्टिलरी यूनिट), जुबिलेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पोलीमर यूनिट), जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड (केमिकल यूनिट-1), जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड (केमिकल यूनिट-2), जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, टेवा एपीआई इंडिया लिमिटेड, इंसिल्को लिमिटेड, उमंग डेयरीज लिमिटेड, डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोरल न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड, कामाक्षी पेपर मिल और मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं ।  


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