कल से देश भर में होंगे कई बदलाव, आम आदमी पर पड़ेगा असर, जानें नए नियम

punjabkesari.in Monday, Sep 30, 2024 - 05:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क : नया महीना, नए नियम! अक्टूबर का महीना आपके लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने कई नए नियम लागू होंगे, जो आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें एलपीजी की कीमतें, बैंकों की छुट्टियां और मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यूनियन बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। इनमें से कुछ बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं, जबकि कुछ 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। इन नए नियमों में आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) रेट और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल हैं।

आइए, जानते हैं नए नियमों के बारे में...

एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें : सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं। 1 अक्टूबर की सुबह नई कीमतें जारी की जाएंगी। हाल ही में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है, जबकि 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं।

मोबाइल यूजर्स के लिए नए TRAI नियम : TRAI 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है, जिनसे मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे। यूजर्स अब अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम होंगी। टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने और सुरक्षित लिंक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

अक्टूबर में 15 दिन बैंकों की छुट्टियां : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, जिनमें गांधी जयंती और दुर्गा पूजा शामिल हैं। इस महीने में दो शनिवार और चार रविवार भी हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव : सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें ट्रांसफर करना होगा। केवल कानूनी अभिभावक या माता-पिता ही खाते खोल या बंद कर सकते हैं।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) : फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर STT को बढ़ाया गया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा और इसका उद्देश्य स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करना है।

पैन-आधार नियम में बदलाव : अब पैन अलॉटमेंट के लिए आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।

शेयरों के बाय बैक पर टैक्स : 1 अक्टूबर से शेयरों के बाय बैक पर डिविडेंड की तरह टैक्स लागू होगा, जिससे शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा।

फ्लोटिंग रेट बॉंड पर टीडीएस : फ्लोटिंग रेट बॉंड पर 10% की दर से TDS काटा जाएगा। अगर साल भर की कमाई 10 हजार रुपये से कम है, तो TDS नहीं काटा जाएगा।

टीडीएस रेट में बदलाव : कुछ सेक्शनों के तहत टीडीएस दरें कम की गई हैं। जैसे कि, सेक्शन 194H के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 की घोषणा की है। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी।


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News Editor

Parveen Kumar

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