'छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को शेल्टर में क्यों नहीं डालते?'आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर भड़कीं सिंगर नेहा भसीन
punjabkesari.in Thursday, Aug 14, 2025 - 05:31 PM (IST)

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त, 2025 को दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले पर जनता के साथ-साथ बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी अपनी राय रखी है। इस मामले में अब मशहूर सिंगर नेहा भसीन ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कई तीखे सवाल उठाए हैं, जो सीधे तौर पर समाज और इस फैसले पर सवाल खड़े करते हैं।
नेहा भसीन ने उठाए तीखे सवाल
नेहा भसीन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस फैसले पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "एक स्ट्रीट डॉग को गोवा बीच पर कुछ लोगों ने लाठी से मारकर उसका सिर फोड़ दिया था। हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया। मेरा सवाल है कि जिन इंसानों ने उस डॉग को मारा, उन्हें शेल्टर में क्यों नहीं डालते?"उन्होंने आगे कहा कि "दिल्ली में, दिवाली के बाद आधे कुत्ते जले हुए मिलते हैं क्योंकि अच्छे घर के बच्चे उनकी पूंछ जला देते हैं। वो दर्द में रोते रहते हैं। ऐसे बच्चों को क्यों शेल्टर में नहीं डालते?"
<
>
'यह लोकतंत्र नहीं है'
नेहा ने समाज की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "आज भी लड़कियां रात में सड़कों पर नहीं चल सकतीं क्योंकि लड़के छेड़खानी करते हैं। ऐसे लड़कों को कोई शेल्टर में क्यों नहीं डालता? तीन-चार कुत्ते अगर काट लेते हैं तो पूरी नस्ल खत्म कर दोगे? अगर हमारी दया खत्म हो गई है तो क्या हम इंसान हैं या मॉन्स्टर?" नेहा ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब संवाद होता है, लेकिन यहां बेजुबान होने के कारण सीधे आदेश दे दिया गया। उन्होंने इस फैसले को 'लोकतंत्र नहीं' कहा।
कई सेलेब्स ने जताई आपत्ति
नेहा भसीन अकेली नहीं हैं जिन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने इस पर अपनी राय रखी है। वरुण धवन ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'जो समाज अपनी बेआवाज आत्माओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी आत्मा खो देता है।' वहीं जान्ह्वी कपूर ने लिखा, 'वो इसे खतरा कहते हैं, हम इसे धड़कन कहते हैं।' इन सितारों में मलाइका अरोड़ा और रवीना टंडन जैसे नाम भी शामिल हैं।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त, 2025 को दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कुत्ते दोबारा सड़कों पर वापस नहीं आने चाहिए।