क्या आप जानते हैं पूर्व सांसदों को मिलती है कौन सी सुविधाएं

punjabkesari.in Thursday, Mar 23, 2017 - 11:57 AM (IST)

नई दिल्लीः पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि क्यों इनकी पेंशन सुविधाएं बंद कर दें। जस्टिस जे चेलमेश्वर की अगुवाई वाली इस बेंच ने लोकसभा और राज्यसभा के सेकेट्री को भी नोटिस जारी किया है।

क्या आप जानते हैं पूर्व सांसदों को मिलती है कौन सी सुविधाएं

- संसद सदस्यों को वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत मिलती है। एक पूर्व सांसद को हर महीने करीब 20 हजार रुपए पेंशन मिलती है।

-5 साल से अधिक होने पर हर साल के लिए 1500 रुपए अलग से दिए जाते हैं। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है। 

- आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में सांसद भी बना हो तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है।

-सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु पर उनके परिवार, पति, पत्नी या आश्रित को आजीवन आधी पेंशन दी जाती है।

-पूर्व सांसदों को अकेले यात्रा करने पर प्रथम श्रेणी एसी और किसी साथी के साथ ट्रेन में सेकेंड एसी में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है।


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