मेहुल चौकसी मामले पर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई

punjabkesari.in Friday, Aug 03, 2018 - 09:30 PM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने आज सफाई दी कि पंजाब नेशनल बैंक के हजारों करोड़ रुपए के गबन के आरोपी भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ एंड बारबूडा की नागरिकता हासिल करने के लिए मार्च 2017 में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया गया था और तब तक चोकसी के विरुद्ध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बेदाग थी।

हालांकि विदेश मंत्रालय ने चोकसी के प्रत्यर्पण की कार्रवाई आरंभ कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, हमने इस बारे में मीडिया रिपोर्टों को देखा है। चोकसी को एंटीगुआ एंड बारबूडा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मुंबई पासपोर्ट कार्यालय ने 16 मार्च 2017 को जारी किया था। यह दस्तावेज उसके पासपोर्ट पर बेदाग पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था।

रवीश कुमार ने कहा कि सभी पासपोर्ट जारीकर्ता अधिकारी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं बशर्ते उनकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बेदाग हो। अगर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं हो तो सर्टिफिकेट जारी करने से पहले नयी सत्यापन रिपोर्ट मंगायी जाती है। उन्होंने कहा, चूंकि मेहुल चोकसी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के आवेदन किये जाने के वक्त बेदाग थी, इसलिए मुंबई पासपोर्ट कार्यालय ने तात्कालिक नियमों के अनुरूप सर्टिफिकेट जारी किया था।

इस बीच सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से चोकसी के प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध मिला है और इस बारे मे एंटीगुआ एंड बारबूडा की सरकार के साथ विचार विमर्श शुरू हो गया है।

 


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Yaspal

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