16 साल के किशोर फैसला करने में सक्षम सेक्स करना सही या गलत...मेघालय HC ने पोक्सो केस किया खारिज
punjabkesari.in Monday, Jun 26, 2023 - 11:31 AM (IST)

नेशनल डेस्क: मेघालय हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति पर पोक्सो के तहत दर्ज किए केस को खारिज करते हुए उसे रिहा कर दिया। शिलॉन्ग बैंच आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पॉक्सो के तहत दर्ज केस रद्द करने की मांग की थी। आरोपी जॉन फ्रैंकलिन का दावा था कि उसने नाबालिगा का यौन उत्पीडऩ नहीं किया है, बल्कि दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे क्योंकि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। जस्टिस डिएंगदोह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इसमें कोई अपराध शामिल नहीं है।
16 साल की नाबालिगा इस पर फैसला लेने के काबिल है कि सैक्स करना सही है या गलत। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जॉन फ्रैंकलिन कई घरों में काम करता था। इस दौरान उसकी लड़की से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने जॉन के रिश्तेदार के घर सहमति से शारीरिक संबंध बनाए। लड़की की मां को जब यह पता चला तो उन्होंने जॉन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके खिलाफ जॉन ने हाईकोर्ट में अपील की।
जॉन ने कहा कि यह यौन उत्पीड़न नहीं है, क्योंकि नाबालिगा ने अपने बयान और कोर्ट में गवाही के दौरान कहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं और दोनों ने सहमति से संबंध बनाए थे। इसमें कोई बल प्रयोग शामिल नहीं था। मेघालय हाईकोर्ट ने 2021 में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया।