'शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए', संदेशखाली केस में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका

punjabkesari.in Tuesday, Mar 05, 2024 - 04:19 PM (IST)

 

नेशनल डेस्क: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए।

शाम 4.30 तक किया जाए आदेशों का पालन- हाईकोर्ट
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए। ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था।

जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए- बंगाल सरकार
यद्यपि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए। उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

rajesh kumar

Recommended News

Related News