10 दिन तक नहीं मिलेगी शराब, इस शहर में सरकार ने घोषित किया Dry Day

punjabkesari.in Monday, Aug 25, 2025 - 03:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुणे शहर में कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दो अहम निर्णय लिए हैं। इस बार गणेशोत्सव के पूरे 10 दिनों तक शहर के प्रमुख इलाकों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, वहीं गणेश मंडलों को 7 रातों तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है।

ये भी पढ़ें...
- इस बीमा कंपनी के ग्राहकों को बड़ा झटका, 1 सितंबर से नहीं मिलेगा कैशलेस इलाज; जानिए क्या है पूरा मामला


पुराने पुणे के 3 थाना क्षेत्रों में 10 दिनों तक शराब बिक्री पर रोक
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विश्रामबाग, फरासखाना और खड़क पुलिस थाना क्षेत्रों में गणेशोत्सव के दौरान शराब की दुकानें, परमिट रूम, बीयर बार और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध 10 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जबकि पहले सिर्फ पहले और आखिरी दिन को ही ड्राई डे घोषित किया जाता था। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी इस फैसले की सिफारिश जिला प्रशासन से की थी।

लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति 7 रातों तक
दूसरे फैसले के तहत, जिला कलेक्टर जीतेंद्र डुडी ने गणेश मंडलों को 30 अगस्त से 4 सितंबर तक और विसर्जन के दिन 6 सितंबर को रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। यह छूट आमतौर पर 5 दिनों के लिए होती है, लेकिन इस बार शनिवार और रविवार को पड़ने वाले उत्सव के चलते इसे 7 दिन कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि यह निर्णय मंडलों से चर्चा और सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है।

ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य
यह अनुमति केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (2000 व 2017 संशोधित) नियमों के अनुसार दी गई है, जिसके तहत वर्ष में कुल 15 दिन लाउडस्पीकर के लिए रात 12 बजे तक छूट दी जा सकती है। हालांकि, यह छूट अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और न्यायालयों जैसे साइलेंस ज़ोन में लागू नहीं होगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Harman Kaur

Related News