आधार कार्ड में नाम, उम्र और जेंडर बदलने की लिमिट तय, जानें कितनी बार कर सकते हैं अपडेट
punjabkesari.in Saturday, Apr 19, 2025 - 10:03 PM (IST)

नेशनल डेस्क : आज के समय में आधार कार्ड हर सरकारी और गैर-सरकारी काम के लिए जरूरी हो गया है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक, आधार जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो UIDAI ने उसे ठीक कराने के कुछ नियम तय किए हैं। आइए जानते हैं आधार में क्या-क्या और कितनी बार अपडेट किया जा सकता है।
1. नाम बदलने का मौका – सिर्फ 2 बार
अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत लिखा है या शादी के बाद उपनाम बदलना है, तो आप इसे सिर्फ दो बार ही बदल सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट या शादी का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज देने होंगे। इसलिए नाम बदलने से पहले सोच-समझकर फैसला लें।
2. जन्मतिथि में सुधार – सिर्फ 1 बार
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप इसे एक बार ही बदल सकते हैं। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। एक बार बदलाव के बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं किया जा सकता।
3. पता (एड्रेस) बदलना – कितनी भी बार
अगर आप किराए पर रहते हैं या शहर बदलते रहते हैं तो आप जितनी बार चाहें आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए बिजली-पानी का बिल या किराए का एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट्स लगते हैं। यह अपडेट आप ऑनलाइन या आधार सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं।
4. लिंग (Gender) में बदलाव – सिर्फ 1 बार
अगर आपके आधार में लिंग गलत दर्ज है (जैसे पुरुष की जगह महिला), तो आप इसे सिर्फ एक बार बदल सकते हैं। बदलाव के लिए प्रूफ देना होगा और एक बार अपडेट हो जाने पर फिर से मौका नहीं मिलेगा।
5. मोबाइल नंबर बदलना – कोई लिमिट नहीं
आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है क्योंकि कई सेवाएं OTP पर चलती हैं। अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल नंबर कितनी भी बार बदल सकते हैं। लेकिन यह काम सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर जाकर ही किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज भी जरूरी : हर तरह के अपडेट के लिए सही और वैध दस्तावेज दिखाना जरूरी है। कुछ मामलों में ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स भी दिखाने पड़ सकते हैं।