घर में कितना सोना रख सकते हैं आप? जानें नियम और लिमिट
punjabkesari.in Saturday, May 31, 2025 - 03:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारत में सोने को न सिर्फ आभूषण और परंपरा से जोड़ा जाता है बल्कि यह एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। शादी, त्योहार या किसी भी शुभ मौके पर सोना खरीदना आम चलन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की भी एक कानूनी सीमा होती है? और अगर आप सोना बेचते हैं तो उस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है? इस रिपोर्ट में हम आपको आसान और स्पष्ट भाषा में बताते हैं कि घर में कितना सोना रखना वैध है, विरासत में मिले सोने का क्या नियम है और सोना बेचने पर कब टैक्स देना होता है।
भारत में सोना रखने की परंपरा
भारत में सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि एक भावना है। यह शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर खास मौके का हिस्सा बन चुका है। महिलाएं इसे अपने श्रृंगार का अहम हिस्सा मानती हैं जबकि पुरुष इसे भविष्य की सुरक्षा के तौर पर देखते हैं।
घर में कितना सोना रखना है कानूनी?
कई लोग बिना जानकारी के बड़ी मात्रा में सोना घर में रखते हैं। लेकिन भारतीय आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इसकी एक स्पष्ट सीमा तय की है, जिसे हर किसी को जानना चाहिए।
CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नियमों के अनुसार:
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विवाहित महिला – 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं
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अविवाहित महिला – 250 ग्राम तक
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पुरुष (विवाहित या अविवाहित) – 100 ग्राम तक
यह सीमा बिना रसीद के रखे गए सोने पर लागू होती है। अगर आप इससे ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको उसकी रसीद या खरीदारी का सबूत देना होगा।
अगर सीमा से ज्यादा सोना हो तो क्या होगा?
अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना है और वह घोषित आय से खरीदा गया है या आपको विरासत में मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में:
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आपको खरीदारी की रसीद, वसीयत या कोई कानूनी दस्तावेज दिखाना होगा।
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अगर आपके पास सबूत हैं तो आयकर विभाग उस सोने को जब्त नहीं करेगा।
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बिना दस्तावेज के ज्यादा सोना पाए जाने पर विभाग उसे जब्त कर सकता है।
क्या विरासत में मिले सोने पर टैक्स देना होता है?
नहीं। अगर आपको सोना विरासत में मिला है और वह कर-मुक्त आय का हिस्सा है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति कानूनी तरीके से मिली है।
क्या सोना बेचने पर टैक्स लगता है?
हाँ। अगर आप सोना बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स देना होता है। नियम इस प्रकार हैं:
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अगर आपने सोना 3 साल से ज्यादा समय तक रखा है और फिर बेचा है तो उस पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) लगता है।
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अगर 3 साल से पहले बेचते हैं तो मुनाफा आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है और उस पर आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स का नियम
अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उस पर टैक्स नियम थोड़ा अलग होता है:
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3 साल से पहले बेचते हैं तो मुनाफा आपकी आमदनी में जुड़ जाएगा और टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा।
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3 साल बाद बेचते हैं तो 20% टैक्स इंडेक्सेशन के साथ या 10% बिना इंडेक्सेशन के लगेगा।
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अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।