कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी, इस कारण लिया गया फैसला

punjabkesari.in Thursday, Apr 03, 2025 - 01:53 PM (IST)

नेशनल डेस्क. उत्तराखंड सरकार ने कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य में कुट्टू का आटा बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद 350 से अधिक लोग बीमार हो गए थे। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे के विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी।

अब सरकार ने कुट्टू के आटे की खुले बाजार में बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल, कुट्टू का आटा अगर लंबे समय तक रखा जाए तो यह खराब हो सकता है और कई बार दुकानदार इसे अधिक समय तक अपनी दुकानों पर रखते हैं। इससे कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से लोगों के बीमार होने की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले पांच सालों में राज्य में ऐसे मामलों में 700 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कुट्टू का आटा और बीज खुले तौर पर बेचने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के अनुसार कुट्टू के आटे के पैकेट पर पिसाई की तिथि का उल्लेख करना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। पैकेट को सील बंद किया जाना भी जरूरी होगा।

साथ ही हर पैकेज पर विक्रेता का लाइसेंस नंबर भी अंकित करना आवश्यक होगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कुट्टू के आटे की बिक्री का स्टॉक भी रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कुट्टू के आटे से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए उठाया गया है।


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Content Editor

Parminder Kaur

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