''Crowd Control Bill '' ला रही कर्नाटक सरकार, RCB परेड हादसे में मची भगदड़ के बाद बड़ा फैसला
punjabkesari.in Thursday, Jun 19, 2025 - 06:59 PM (IST)

नेशनल डेस्क: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऐतिहासिक जीत के बाद 4 जून को आयोजित विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ और 11 लोगों की मौत ने राज्य प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। इसी पृष्ठभूमि में कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025' (Karnataka Crowd Control Bill, 2025) का मसौदा तैयार कर लिया है। मसौदा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पेश किया गया। माना जा रहा है कि अगली बैठक में इसे औपचारिक मंजूरी मिल सकती है।
विधेयक के प्रमुख बिंदु:-
- बिना अनुमति सार्वजनिक आयोजन करने पर तीन साल की जेल और ₹5,000 तक का जुर्माना।
- यदि आयोजन से किसी की मौत या चोट होती है, तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा।
- ऐसे मामलों में अपराध गैर-जमानती और गैर-संज्ञेय होंगे।
- अपराधों की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी।
धार्मिक आयोजनों को राहत
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। इसमें मेला, रथ यात्रा, उर्स, पालकी उत्सव और नौका महोत्सव (तेप्पोत्सव) जैसे कार्यक्रम विधेयक के दायरे से बाहर रखे गए हैं।
इवेंट प्लानर्स पर सख्ती
विधेयक में पहली बार 'इवेंट प्लानर' की कानूनी परिभाषा तय की गई है। इसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति या समूह आएंगे जो सरकार द्वारा अधिसूचित बड़े आयोजनों, जैसे कि राजनीतिक रैली, खेल आयोजन, सम्मेलनों का संचालन करते हैं। यदि आयोजक बिना पुलिस की अनुमति कार्यक्रम करते हैं, भीड़ नियंत्रण में विफल रहते हैं, हानि के मुआवज़े से बचते हैं, तो उन्हें तीन साल की सजा, ₹5 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
RCB परेड हादसा बना वजह
3 जून को RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार IPL खिताब जीता था। अगले ही दिन 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड आयोजित की गई, लेकिन भीड़ नियंत्रण की विफलता के कारण 11 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। RCB मैनेजमेंट, KSCA और BCCI ने इस मामले में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद 5 जून को हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा।