कंझावला कांड में 800 पन्नों की चार्जशीट, पुलिस ने 120 गवाहों के लिखे बयान

punjabkesari.in Saturday, Apr 01, 2023 - 03:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क : कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी की अदालत में 7 आरोपियों के खिलाफ 117 गवाहों के साथ 800 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए है। दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए है। अदालत ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तय की। 

 पुलिस ने दो जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दो अन्य आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले जमानत दे दी थी। एक सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस के अनुसार, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने के बाद करीब 117 गवाहों के साथ 800 पृष्ठों का एक आरोपपत्र तैयार किया गया। पुलिस ने कहा, जांच के दौरान एकत्रित की गयी सामग्री और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

आरोपपत्र के अनुसार, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आशुतोष और अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, सबूत नष्ट करने, अपराधी को पनाह देने, साझा मंशा और झूठी सूचना देने के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालकर क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त आरोप लगाए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना होता है। दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लगायी थी। उसने पहले गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह उसके साथ घिसटती चली गई थी।  


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Content Writer

Anu Malhotra

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