अब स्कूलों के अंदर-बाहर नहीं बिकेंगे जंक फूड, इस राज्य सरकार ने बदले नियम

punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2026 - 06:18 PM (IST)

नेशनल डेस्क : मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों के बाहर जंक फूड लगाने को लेकर एफडीए (FDA) कमिश्नर और आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने सख्त निर्देश दिए है। जानकारी के अनुसार FDI ने स्कूल परिसरों और उनके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड बेचने पर पाबंदी लगा दी है. एफडीए ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

FDI का ये कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य आने वाले पीड़ी के स्वास्थ्य को तंदरूसत रखना है, ताकि बच्चे मिलावटखोरी और जंक फूड से बचे और शरीर को स्वस्थ रखें। मुंढे ने मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों के अंदर और स्कूल के मुख्य द्वार से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

इसके अलावा, एफडीए ने चॉकलेट, आइसक्रीम और अत्यधिक वसा (फैट) व शक्कर वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत अब राज्य भर के किसी भी स्कूल कैंपस या उसके 50 मीटर के दायरे में चॉकलेट, आइसक्रीम, वड़ा पाव, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तली-भुनी चीजें और हाई फैट, शुगर व साल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे।

किन-किन स्कूलों पर लागू होगा यह नियम?

एफडीए का यह निर्देश राज्य बोर्ड, सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) और अन्य शैक्षणिक बोर्डों से संबद्ध सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त, निजी और आवासीय (रेजिडेंशियल) स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Parveen Kumar

Related News