राहुल गांधी की बढ़ी कानूनी मुश्किलें, झारखंड की अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
punjabkesari.in Saturday, May 24, 2025 - 03:54 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। झारखंड की चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने मानहानि के एक पुराने मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत बार-बार समन भेजने के बावजूद राहुल की पेशी न होने से नाराज़ है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है।
किस मामले में फंसे हैं राहुल गांधी?
यह मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था "हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बीजेपी ही अध्यक्ष बना सकती है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती।" इस बयान को लेकर बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि राहुल का बयान सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान है।
कई बार समन भेजने के बाद भी नहीं हुए पेश
मामले की सुनवाई पहले रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी, जिसे बाद में फिर से चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने राहुल गांधी को कई बार समन भेजा लेकिन वे पेश नहीं हुए। शुरुआत में कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था लेकिन उसके बाद भी राहुल पेश नहीं हुए। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा 20 मार्च 2024 को हो गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है।