जामिया हिंसा मामलाः शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत 9 लोगों के खिलाफ दायर याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा फैसला
punjabkesari.in Thursday, Mar 23, 2023 - 08:03 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा समेत 8 अन्य लोगों पर आरोपमुक्त को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन और मामले में आरोपियों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। एएसजी जैन ने अपनी दलीलों के दौरान मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा भरोसा किए गए वीडियो क्लिप पेश किए।
जैन ने बताया कि दो वीडियो क्लिप के माध्यम से सात आरोपियों की पहचान की गई। उन्होंने आरोपी व्यक्तियों के सीडीआर पर भी भरोसा किया, जो 13 दिसंबर, 2019 को घटना के क्षेत्र में और उसके आसपास उनकी उपस्थिति दर्शाता है। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन सफूरा जरगर के लिए उपस्थित हुईं और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार सफूरा एक उदास चेहरे में थी लेकिन फिर भी, उसे दो गवाहों द्वारा पहचाना गया था। उसने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी सफूरा के सीडीआर का कोई महत्व नहीं था क्योंकि वह घटना के समय एम फिल की छात्रा थी। उनका घर जामिया के पास गफ्फार मंजिल में था।
पीठ ने कहा कि एएसजी जैन ने यह भी कहा कि लिखित बयान और क्लिप निचली अदालत में पेश किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि यहां स्क्रीनशॉट फील्ड दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ पेन ड्राइव फील्ड का भी हिस्सा था। वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने तर्क दिया, "जिस व्यक्ति का वे दावा करते हैं वह मैं हूं (सफूरा जरगर) क्लिप 9 में है। मैं क्लिप 3 में नहीं हूं। क्लिप 9 में मौजूद व्यक्ति फेस कवर में हैं। फिर सवाल यह है कि मुझे कैसे पहचाना गया।"
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

मंदिर जा रहे 2 लोगों पर भालू ने किया हमला, गांव के लोगों ने माैके पर पहुंचकर बचाई जान

बसपा के प्रदेश प्रभारी अशोक सिद्धार्थ व दयाचंद पहुंचे शिमला, बोले-प्रदेश में पार्टी को करेंगे मजबूत

Muzaffarnagar road accident: ट्रक की जोरदार टक्कर से एंबुलेंस के उड़े परखच्चे, 3 की दर्दनाक मौत और 4 अन्य गंभीर घायल

प्रदीप नरवाल ने हरियाणा कांग्रेस की दलित राजनीति में रखा कदम