INX मीडिया मामलाः ED के बाद CBI ने भी जारी किया पी चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस

punjabkesari.in Wednesday, Aug 21, 2019 - 08:41 PM (IST)

नेशनल डेस्कः सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के विरूद्ध आईएनएक्स मीडिया मामले में लुक आउट परिपत्र जारी किया है ताकि उन्हें देश से बाहर जाने से रोका जा सके। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उनका पता लगाने के लिए एजेंसी प्रयासरत है। सूत्रों के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि जांच एजेंसी ने सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों को सतर्क कर दिया है ताकि चिदंबरम को बाहर जाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि परिपत्र हाल में जारी किया गया है।
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बहरहाल, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या परिपत्र में संबंधित अधिकारियों से पूर्व वित्त मंत्री को पकड़ने अथवा उन्हें महज रोकने एवं सीबीआई को सूचित करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी चिदंबरम का पता लगाने के लिए प्रयासरत है क्योंकि वह मामले की जांच कर रहे सीबीआई दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने निगरानी शुरू कर दी है और उनकी तलाश विभिन्न स्थानों पर की जा रही है।
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एजेंसी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी प्रदान करने के मामले में हुई कथित अनियमितता से संबंधित मामले में उनसे ‘‘हिरासत में पूछताछ'' करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम को मामले में पूछताछ के लिए पिछले साल तलब किया गया था किंतु वह जवाब देने से बच रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई अधिकारी हरकत में आते हुए सभ्रांत इलाके जोर बाग स्थित उनके आवास पहुंच गये किंतु चिदंबरम वहां नहीं मिले।
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एजेंसी के अधिकारी मंगलवार को उनके आवास पर एक नोटिस चस्पा कर लौट आए थे। इस नोटिस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कहा गया था कि वह मामले के जांच अधिकारी के समक्ष दो घंटे के भीतर पेश हों। किंतु चिदंबरम उनके समक्ष पेश नहीं हुए। अधिकारियों ने नया सम्मन जारी करने या गिरफ्तारी की संभावना से इंकार नहीं किया है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम को कोई राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने अपने वकील के जरिये बुधवार को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे तक का समय मांगा था जब गिरफ्तारी से बचाव संबंधी उनके अनुरोध का उच्चतम न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया जाना था।


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Yaspal

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