मतदान से पहले के 48 घंटों के दौरान निगरानी बढ़ाने के निर्देश

punjabkesari.in Thursday, May 30, 2024 - 06:37 PM (IST)

चंडीगढ़, 30 मईः(अर्चना सेठी) पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने राज्य में लोक सभा मतदान के 2024 दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ अधिक से अधिक वोटिंग प्रतिशतता को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिशनरों (डीसीज़) और सीनियर सुपरडैंट आफ पुलिस (एसएसपीज़) को व्यापक निर्देश जारी किये हैं।

 

स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को यकीनी बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को वोटों से पहले के 48 घंटों के दौरान हलके से बाहर के लोगों के यातायात पर पैनी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। इसके इलावा फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सरर्विलैंस टीमों को भी पोलिंग ख़त्म होने तक चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले वाली रात को ज़्यादा शिकायतें प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुये इस तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाये।

 

सिबिन सी ने बताया कि पोलिंग स्टेशनों पर मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने या इसके प्रयोग की सख़्त मनाही है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ई. वी. एम.) के सम्बन्ध में सिबिन सी ने किसी भी ख़राब या सही ढंग के साथ काम न करने वाली ई. वी. एम. मशीन को 10-20 मिनटों के अंदर- अंदर तुरंत बदलने की हिदायत की है।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग स्टाफ की सुविधा के लिए पोलिंग स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग सैंटरों पर खाने-पीने और रिहायश के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वोटिंग के बाद पोलिंग स्टाफ के घर जाने के लिए परिवहन के उचित प्रबंध करने के अलावा स्टाफ को मानदेय के समय पर वितरण को यकीनी बनाया जाये।

 

सिबिन सी ने अधिकारियों द्वारा अब तक किये गए कामों की सराहना करते हुये उनको अपने यत्न जारी रखने के लिए कहा जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके और किसी भी बूथ पर फिर चुनाव कराने की नौबत न आए।

 


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Content Editor

Archna Sethi

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