IIT की छात्रा ने SDM पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, कहा- शराब पार्टी में मुझे किस करने की कोशिश की

punjabkesari.in Tuesday, Jul 05, 2022 - 11:57 PM (IST)

नेशनल डेस्कः झारखंड के खूंटी जिले में इंटर्नशिप पर आयी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली आईआईटी की एक छात्रा के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोप में जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। इस बारे में आईआईटी की छात्रा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अहमद को पुलिस ने सोमवार की रात हिरासत में ले लिया था। अहमद भारतीय प्रशासनिक सेवा का 2019 बैच का अधिकारी है।

खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया, ‘‘आईआईटी से यहां इंटर्नशिप के लिए आयी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा के साथ दो जुलाई को अपने आवास पर कथित तौर पर जोर-जबरदस्ती करने और अभद्र आचरण करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात एसडीएम और भारतीय प्राशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी सैयद रियाज अहमद को सोमवार की रात हिरासत में ले लिया गया था।'' उन्होंने बताया कि आज पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।

कुमार ने बताया कि आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उसने शनिवार दो जुलाई को अपने आवास पर पीड़िता का जबरन चुम्बन लिया और फिर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में यहां आये आईआईटी की छात्र-छात्राओं को एसडीएम रियाज अहमद ने अपने आधिकारिक आवास पर एक जुलाई को पार्टी में बुलाया था। पीड़ित छात्रा के अनुसार रात भर चली पार्टी के बाद जब वह अपने अन्य साथियों के साथ दो जुलाई की सुबह एसडीएम आवास से निकलने वाली थी तो अकेले होने का फायदा उठाकर आईएएस अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से जोर जबरदस्ती की।

छात्रा ने घटना की सूचना स्थानीय महिला थाना में दी लेकिन सोमवार शाम को पीड़िता के बयान पर एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी और देर रात्रि ही रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता समेत आईआईटी की आठ छात्राएं कई अन्य छात्रों के साथ इन दिनों खूंटी में इंटर्नशिप के लिए आयी हुई हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम एसडीएम आवास में इन प्रशिक्षुओं के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की गई थी जिसके बाद यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि एसडीएम रियाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने खूंटी की महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। कुमार ने बताया कि पूछताछ के लिए सोमवार की रात एसडीएम को हिरासत में ले लिया गया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी में जमानती धाराएं ही लगायी गयी थीं लेकिन आज अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष छात्रा का बयान दर्ज कराये जाने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की गैरजमानती धारा 354 भी जोड़ दी गयी। इससे पूर्व पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराकर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया। कुमार ने बताया कि अपनी शिकायत में छात्रा ने अन्य लोगों की भी चर्चा की है लिहाजा पुलिस उनके भी बयान दर्ज कर रही है और मामले में पूछताछ की प्रक्रिया जारी है।

सूत्रों ने बताया कि एक जुलाई की रात को खूंटी के एसडीएम ने आईआईटी के छात्र-छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था, जहां सभी ने खाना पीना खाया जिसमें शराब का भी सेवन भी किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन सुबह पीड़िता और एसडीएम कुछ देर के लिए अलग हो गए। उन्होंने बताया कि एकांत में एसडीएम रियाज ने पीड़िता का जबरन चुंबन लिया और उसके साथ कथित रूप से जबर्दस्ती करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान छात्रा जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली और अपने साथियों के साथ एसडीएम के आवास से बाहर निकल गयी। पीड़ित छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रही है और खूंटी में पिछले 20 दिनों से इंजीनियरिंग के 19 अन्य छात्र-छात्राओं के साथ इंटर्नशिप के लिए आयी हुई है। जिला प्रशासन ने ही किसी कार्यक्रम को लेकर उन्हें प्रशिक्षण के लिए के लिए यहां बुलाया था।


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Content Writer

Yaspal

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