Liquor at Home: घर पर न्यू ईयर पार्टी? तो जान लें कितनी बोतल शराब घर पर रखना है लीगल, देखें सभी राज्यों की लिस्ट
punjabkesari.in Tuesday, Dec 30, 2025 - 10:28 AM (IST)
नेशनल डेस्क: जैसे ही क्रिसमस का उत्सव खत्म होता है, लोग नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार भीड़-भाड़ वाले पब्लिक कार्यक्रमों की जगह अधिकतर लोग घर पर ही जश्न मनाना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों के साथ पार्टी, म्यूजिक और डांस का आनंद… यह सब बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन जश्न में अक्सर एक अहम सवाल नजरअंदाज हो जाता है: क्या घर में रखी शराब कानून के नजरिए में सुरक्षित है या किसी परेशानी का कारण बन सकती है?
क्या कहता है कानून?
शराब संबंधी नियम पूरे भारत में एक समान नहीं हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर राज्य अपने स्तर पर शराब की बिक्री, सेवन और घर पर रखने की मात्रा तय करता है। इसलिए किसी एक राज्य में जो नियम वैध हैं, वही दूसरे राज्य में अवैध माने जा सकते हैं।
अधिक शराब रखना पड़ सकता है भारी
कानून के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा शराब रखता है, तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जेल की सजा भी हो सकती है। पार्टी के दौरान पुलिस या एक्साइज विभाग का अचानक दौरा, लाइसेंस रद्द होने जैसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप जिस राज्य में रहते हैं, वहां बिना लाइसेंस कितनी शराब रखी जा सकती है।
कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध
भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां शराब पर पूर्ण रूप से रोक है। इसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर शामिल हैं।
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बिहार: 2016 से पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध, शराब रखना या पीना दोनों अपराध।
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गुजरात: 1960 से शराब पर रोक। पर्यटकों और एनआरआई के लिए सीमित अवधि का परमिट मौजूद।
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नागालैंड: 1989 से शराब पर प्रतिबंध।
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मिजोरम और मणिपुर: नियम समय-समय पर बदलते हैं, लेकिन अधिकांश हिस्सों में शराब पर रोक जारी।
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लक्षद्वीप: केवल पर्यटकों को सीमित अनुमति।
राज्यवार नियमों की झलक
दिल्ली:
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25 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति घर में कुल 18 लीटर शराब रख सकते हैं।
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बीयर और वाइन शामिल।
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हाई अल्कोहल ड्रिंक (रम, व्हिस्की, वोदका, जिन) की सीमा 9 लीटर।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि घर में रहने वाले सभी वयस्क अपनी-अपनी सीमा तक रख सकते हैं।
पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश:
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पंजाब: दो बोतल आईएमएफएल, एक केन बीयर, दो बोतल विदेशी शराब, दो देसी शराब, एक ब्रांडी।
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हिमाचल: 48 बोतल बीयर, 36 बोतल व्हिस्की।
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राजस्थान: घर में 12 बोतल या लगभग 9 लीटर आईएमएफएल।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश:
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हरियाणा: देसी शराब 6 बोतल, आईएमएफएल 18 बोतल, आयातित शराब 6 बोतल तक, बीयर 12, वाइन 12, रम/वोदका/जिन 6 बोतल।
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UP: बिना लाइसेंस 1.5 लीटर विदेशी शराब, 6 लीटर बीयर, 2 लीटर वाइन। अधिक मात्रा के लिए एल-50 लाइसेंस जरूरी।
गोवा, केरल, जम्मू-कश्मीर:
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गोवा: आईएमएफएल 12, बीयर 24, देसी शराब 18 बोतल।
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केरल: आईएमएफएल 3 लीटर, बीयर 6 लीटर।
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जम्मू-कश्मीर: आईएमएफएल 12, बीयर 12 बोतल।
दक्षिण और पूर्वोत्तर:
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आंध्र प्रदेश: बिना परमिट 3 बोतल आईएमएफएल, बीयर 6 बोतल।
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अरुणाचल प्रदेश: 18 लीटर से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस जरूरी।
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पश्चिम बंगाल: 21 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति आईएमएफएल 6, बीयर 18 बोतल तक रख सकते हैं।
जश्न से पहले ये याद रखें
नए साल की पार्टी में मज़ा लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके राज्य में घर पर शराब रखने की सीमा क्या है। नियमों का पालन न करना केवल कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है बल्कि जश्न का मज़ा भी फीका कर सकता है।
