Railway Track Selfie Fine: अगर आप भी बनाते हैं ट्रेन के पास रील, तो हो जाइए सावधान! RPF ने लागू की ये नई पॉलिसी

punjabkesari.in Friday, Oct 24, 2025 - 04:46 PM (IST)

नेशनल डेस्क : हमने सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स या वीडियोज़ देखी अक्सर ही देखी होंगी, जो रेलवे ट्रैक के पास या ऊपर बनाई जाती है। हालांकि ये काम काफी जोखिम भरा है। अब रेलवे ने ऐसे कामों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) ने एक चेतावनी अभियान शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे खतरनाक और अवैध कृत्यों पर अब कैद की सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रेलवे पटरियाँ, चलती ट्रेनों के पायदान या छतें मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उच्च जोखिम वाले परिचालन क्षेत्र (High-risk operational zones) हैं।

15 वर्षीय लड़के की मौत के बाद सख्ती

रेलवे ने यह चेतावनी पुरी में 15 साल के बिश्वजीत साहू की मौत के दो दिन बाद फिर से जारी की है, जिसकी पटरी के पास वीडियो रिकॉर्ड करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। आधिकारिक बयान में ECOR ने कहा कि ऐसे कृत्य न केवल जानलेवा हैं, बल्कि रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराध भी हैं।

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जेल और जुर्माने का प्रावधान

ECOR ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को उल्लंघनकर्ताओं के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 153 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसी के साथ कैद की सजा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। रेलवे ने लोगों को चेतावनी दी है कि पटरियों के पास हाई-वोल्टेज विद्युत तारों (OHE) के संपर्क में आना भी घातक हो सकता है।

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रेलवे ने तेज किया जागरूकता अभियान

आगे की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे सार्वजनिक घोषणाओं, डिजिटल मीडिया संदेशों और गश्त के माध्यम से अपने जागरूकता अभियान को तेज कर रहा है। गौरतलब है कि इस साल जुलाई में भी ओडिशा के बौद्ध जिले में रेलवे की पटरी पर खतरनाक स्टंट करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए दो लड़कों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज किया था।

 


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News Editor

Radhika

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