NHAI New Rules: आज से लागू हुआ नया नियम; अगर गाड़ी है ओवरलोड तो FASTag से कटेगा भारी जुर्माना, जानें पूरी डिटेल

punjabkesari.in Wednesday, Apr 15, 2026 - 04:31 PM (IST)

नेशनल डेस्क: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले कमर्शियल वाहन मालिकों और ड्राइवरों के लिए आज से नियम बदल गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए 15 अप्रैल 2026 से एक बेहद सख्त सिस्टम लागू किया है। अब हाईवे पर ओवरलोड गाड़ी दौड़ाना न सिर्फ खतरनाक होगा, बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। खास बात यह है कि अब जुर्माने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा, बल्कि पैसा सीधे आपके FASTag से काट लिया जाएगा।

वजन ज्यादा तो 4 गुना तक टैक्स
नए नियमों के तहत अब जुर्माना एक समान नहीं होगा, बल्कि यह इस पर निर्भर करेगा कि गाड़ी में वजन तय सीमा से कितना ज्यादा है। 10% तक ओवरलोड अगर गाड़ी की क्षमता से सिर्फ 10 फीसदी तक वजन ज्यादा है, तो सरकार ने थोड़ी राहत दी है। इस पर फिलहाल कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा। 10% से 40% ओवरलोड यदि वजन 10 से 40 फीसदी के बीच ज्यादा पाया जाता है, तो आपको उस टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा। 40% से ज्यादा ओवरलोड अगर गाड़ी क्षमता से 40 फीसदी से भी अधिक भरी हुई है, तो आपसे चार गुना टोल वसूला जाएगा।


बिना रुके पकड़ा जाएगा वजन
अब ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ने के लिए टोल पर लंबी लाइनें लगाने या गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईवे पर 'वे-इन-मोशन' मशीनें लगाई गई हैं। चलती गाड़ी का वजन यह तकनीक गाड़ी के गुजरते ही उसका वजन रिकॉर्ड कर लेती है। FASTag से वसूली जैसे ही सिस्टम ओवरलोड डिटेक्ट करेगा, जुर्माने की राशि सीधे आपके FASTag अकाउंट से कट जाएगी। इससे मैन्युअल धांधली और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। VAHAN डेटाबेस नियम तोड़ने वाली गाड़ी की जानकारी तुरंत सरकारी पोर्टल 'वाहन' पर दर्ज हो जाएगी। बार-बार गलती करने वालों के परमिट पर भी खतरा मंडरा सकता है।


ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्यों जरूरी है यह बदलाव?
सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़कों को खराब होने से बचाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ओवरलोड ट्रक न सिर्फ सड़क की उम्र कम करते हैं, बल्कि उनके ब्रेक फेल होने और पलटने का खतरा भी ज्यादा रहता है।

 


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Content Editor

Mansa Devi

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