यदि आंगनवाड़ी भोजन नहीं दे सका, तो आईसीडीएस लाभार्थियों के लिए भत्ता
punjabkesari.in Thursday, Mar 09, 2017 - 09:14 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र प्रायोजित आईसीडीएस योजना के लाभार्थियों को यदि उनका आंगनबाड़ी केंद्र भोजन देने में नाकाम रहता है तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया किया जाएगा। समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के मुताबिक हर गर्भवती महिला, बच्चे के जन्म के बाद छह माह तक स्तनपान कराने वाली और छह माह से लेकर तीन साल तक के आयु वर्ग के बच्चे राशन के लिए हकदार हैं।
तीन साल से छह साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह के नाश्ता और पका हुआ गर्म भोजन पाने के हकदार हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘आंगनबाड़ी केंद्रों में अनाज या किसी अन्य राशन की अनुपलब्धता के चलते किसी दिन लाभार्थियों को भोजन की आपूर्ति नहीं होने के मामले में राज्य सरकार या केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा।’’ मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा आठ के तहत कोई लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का हकदार है, बशर्ते कि उसे अधिनियम के तहत भोजन नहीं मुहैया किया गया हो।
अधिसूचना के मुताबिक संबद्ध केंद्र शासित क्षेत्र या राज्य प्रशासन को लाभार्थी की शिकायत की जांच करेगा तथा शिकायतकर्ता को भत्ता अदा करेगा। यह चूक के लिए व्यक्ति या एजेंसी की जिम्मेदारी भी तय करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी कहा कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए राशन मुहैया करने की बजाय नकद राशि हस्तांतरण करने पर विचार कर रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार विकल्प के रूप में चयनित जिलों में टेक होम राशन के बदले में सशर्त नकद राशि हस्तांतरित करने की संभावना तलाश रही है। हालांकि नकदी हस्तांतरण के विकल्प पर आखिरी फैसला किया जाना अभी बाकी है। केंद्र ने आईसीडीएस का लाभ उठाने के लिए एक अप्रैल से आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य कर दिया है।