ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है? जानिए पूरे प्रोसेस का आसान तरीका
punjabkesari.in Saturday, Jul 12, 2025 - 12:10 PM (IST)

नेशनल डेस्क : अगर आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। भारत में गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ जरूरी नियम और दस्तावेज होते हैं। इनमें सबसे अहम होता है ड्राइविंग लाइसेंस।
कई लोग सिर्फ इस वजह से अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें दस्तावेजों और प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं होती। लेकिन अगर आप पहले से जानकारी रखेंगे, तो बिना किसी एजेंट की मदद के भी आप आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
किन दस्तावेजों की होगी ज़रूरत?
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज़ होने जरूरी हैं:
- Identity Proof : पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक चीज होना अनिवार्य।
- Address Proof : पता प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी, बिजली का बिल या राशन कार्ड में से कोई एक चीज होना अनिवार्य।
- Date of Birth Proof : डेट ऑफ बर्थ प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट
अन्य जरूरी चीजें:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सिग्नेचर की स्कैन कॉपी
- यदि लर्नर लाइसेंस पहले से है, तो उसकी कॉपी
ध्यान रखें कि दस्तावेजों को अपलोड करते समय सही फॉर्मेट और साइज़ में अपलोड करें। यदि कोई दस्तावेज़ अधूरा या गलत हुआ, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना काफी आसान हो गया है। आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:
- सरकारी वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- राज्य का चयन करें: वेबसाइट पर अपने राज्य को चुनें, फिर ‘New Driving License’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक जानकारी भरें और ऊपर बताए गए दस्तावेज अपलोड करें। फिर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें और ऑनलाइन फीस जमा करें।
- पेमेंट और स्लॉट बुकिंग: भुगतान के बाद, उसकी रसीद को सुरक्षित रखें। इसके बाद आपको RTO ऑफिस में जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया और टेस्ट देना होगा।
- लर्नर लाइसेंस: टेस्ट पास होने के बाद सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। इसकी वैधता 6 महीने होती है।
- स्थायी लाइसेंस : लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह 6 महीने के भीतर करना होता है, नहीं तो आपको प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी।
बिना एजेंट के खुद कर सकते हैं आवेदन
अगर आपके पास सही जानकारी हो, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बिना एजेंट के ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी दस्तावेज़ तैयार हों और आप ऑनलाइन प्रक्रिया को ठीक से समझें। इस तरह न केवल आपका समयबचेगा, बल्कि पैसे की भी बचत होगी।