High Court का बड़ा फैसला, ''इंडिया'' का नाम बदलकर ''भारत'' करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

punjabkesari.in Wednesday, Mar 12, 2025 - 05:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने "इंडिया" का नाम बदलकर "भारत" करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने का निर्देश दिया। HC ने गृह मंत्रालय को ज्ञापन पर जल्दी फैसला लेने की सलाह दी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन की मांग की थी, ताकि "इंडिया" के स्थान पर "भारत" या "हिंदुस्तान" शब्द का इस्तेमाल किया जा सके। 

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की थी। उनका कहना था कि देश का एक ही नाम होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग दस्तावेजों पर अलग-अलग नाम हैं। जैसे कि आधार कार्ड पर "भारत सरकार", ड्राइविंग लाइसेंस पर "यूनियन ऑफ इंडिया" और पासपोर्ट पर "रिपब्लिक ऑफ इंडिया" लिखा होता है, जिससे लोगों को कंफ्यूजन होता है।

पिछली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका-

इस मामले की पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया था। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस मामले में संबंधित मंत्रालय से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन मंत्रालय ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया।

हाई कोर्ट का आदेश-

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह गृह मंत्रालय से संपर्क कर ज्ञापन दे और मंत्रालय से जल्द फैसला लेने को कहे। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि ऐसे मामलों में निर्णय मंत्रालय को लेना होता है।

 


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News Editor

Radhika

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