अदालत ने दंगा मामले में हार्दिक पटेल को जमानत देने से इंकार किया

punjabkesari.in Monday, Feb 15, 2016 - 09:38 PM (IST)

अहमदाबाद: गुजरात के महेसाणा जिले की एक सत्र अदालत ने आेबीसी आरक्षण अभियान नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ पिछले साल दर्ज किए गये दंगा एवं हमले के मामले में आज उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एम दवे ने सरकार के इस दावे को उचित ठहराया कि यदि हार्दिक को जमानत पर छोड़ा गया तो हो सकता है कि वह जांच में सहयोग न करे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।  
 
अभियोजन ने दावा किया कि हार्दिक पर अहमदाबाद एवं सूरत में देशद्रोह के विभिन्न मामले चल रहे हैं तथा यदि उन्हें रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हंै। विसनगर पुलिस ने 11 जनवरी को सूरत की लाजपोर जेल से हार्दिक को अपनी हिरासत में लिया। हार्दिक इस जेल में पिछले चार माह से बंद थे। हार्दिक 23 जुलाई को विसनगर में दर्ज की गयी प्राथमिकी में एक आरोपी है। यह प्राथमिकी 23 जुलाई को पटेल समुदाय की एक रैली को लेकर दर्ज की गई थी जिसमें रैली में भाग ले रहे कुछ लोग हिंसक हो गये तथा उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कुछ मीडिया कर्मियों पर हमला किया। 

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News