टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद दोषी करार, केस गुजरात शिफ्ट

punjabkesari.in Wednesday, Aug 07, 2019 - 04:31 PM (IST)

इस्लामाबादः जमात-उद-दावा के सरगना मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने दोषी करार दिया गया है। हाफिज सईद से जुड़ा मामला अब लाहौर की अदालत से पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है. बता दें कि 17 जुलाई को गुजरांवाला जाते हुए हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक, गुजरांवाला कोर्ट ने हाफिज सईद को दोषी करार दिया है. जिसके बाद उसके मामले के गुजरात शिफ्ट किया गया है।

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पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि हाफिज सईद ही 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का जिम्मेदार है। इसके अलावा भी उसके संगठन जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा ने हिंदुस्तान की जमीन में काफी आतंक फैलाया है। भारत सरकार पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ कई सबूत पेश किए लेकिन पाकिस्तान मुंबई हमले के मामले में कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। 17 जुलाई को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाफिज सईद को गिरफ्तार कर एंटी टेररिज्म कोर्ट (ATC) ने उसको 7 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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अब बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद गुजरांवाला कोर्ट ने केस को शिफ्ट किया और उसे दोषी करार दिया। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद के खिलाफ 23 से अधिक मामले दर्ज किए थे। हाफिज के अलावा जमात उद दावा के कई अन्य आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी कई दफा इस ग्लोबल आतंकी को गिरफ्तार किया गया था या फिर नजरबंद किया गया था। हालांकि, हर बार पाकिस्तानी सरकार की मदद से वह बाहर आ जाता था।

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Tanuja

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