गुजरात सरकार का फैसला: शहरी इलाकों में हेलमेट पहनना नहीं होगा अनिवार्य

punjabkesari.in Thursday, Dec 05, 2019 - 04:50 AM (IST)

अहमदाबाद: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा।

PunjabKesari
 दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरुद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है। कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था। 

PunjabKesari
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आर सी फालदू ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है। इस नियम में ढील का तात्पर्य है कि पुलिस गुजरात के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवारों के हेलमेट नहीं पहनने वाले पर उन पर जुर्माना नहीं लगा पाएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

shukdev

Related News