गुजरात : देश में पहली बार गोकशी पर 10 साल की सजा, 2017 में बना था नया कानून

punjabkesari.in Sunday, Jul 07, 2019 - 06:06 PM (IST)

नेशनल डेस्कः गुजरात की एक अदालद ने गोवंश की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। यह पहला मामला है, जिसमें न्यायालय ने गोकशी को लेकर इतनी बड़ी सजा सुनाई है। बता दें कि गुजरात के धोराजी शहर की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोषी सलीम चाडर ने बछड़ा चुराया था। बाद में उसकी हत्या कर दी थी।

जब फॉरेंसिक जांच कराई गई तो उसमें गोकशी की बात सामने आई। उल्लेखनीय है कि जून 2017 में गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने नया कानून पास किया था। इस कानून के तहत गो हत्या करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

देश में गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने गो हत्या को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया है। इस कानून के तहत गोवंश की हेराफेरी करने वाले और गो मांस के साथ पकड़े जाने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान है।


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Yaspal

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