''पति की बेवफाई'' के बावजूद मरते दम तक मोहब्बत करने वाली आयशा सुसाइड केस में पति को 10 साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Apr 28, 2022 - 03:51 PM (IST)

अहमदाबाद: सोशल मीडिया पर चर्चित हुई आयशा सुसाइड मामले में पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गुजरात के अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि आयशा ने  25 फरवरी, 2021 में साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी  वहीं मरने से पहले आयशा ने एक वीडियो बनाकर पति आरिफ को भेजा था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, इसके बाद पुलिस ने आयशा पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया था।
 

आयशा मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और अहमदाबाद में रह रही थी। मरने से पहले आयशा ने कहा था कि मैं दुआ करती हूं कि यह प्यारी नदी मुझे अपने प्रवाह के साथ गले लगा ले। आयशा की मौत के बाद पिता ने आरोप लगाया था कि वह दहेज उत्पीड़न से परेशान थी। आयशा की शादी राजस्थान के आरिफ से 2018 में हुई थी, लेकिन उसे लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था।
 

23 साल की आयशा ने बताया था कि आरिफ का राजस्थान की ही एक लड़की से अफेयर था। आयशा के सामने ही आरिफ अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था, जिस वजह से उसकी प्रेग्नेंसी भी खराब हुई और गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत से वह डिप्रेशन में आ गई थी।  दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता था, जिस वदब से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी।
 


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Content Writer

Anu Malhotra

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