आधार कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लायेगी सरकार

punjabkesari.in Friday, Mar 01, 2019 - 01:33 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने आधार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए आधार कानून 2016, काला धन शोधन कानून और टेलिग्राफ एक्ट में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज रात यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।   वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि लोकसभा ने गत 4 जनवरी को इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया था लेकिन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सका। इसलिए अब सरकार यह अध्यादेश ला रही है।

इन संशोधनों के जरिये आधार के दुरूपयोग को रोकने तथा लोगों की निजता को बनाये रखने के लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं। अब किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने गत 26 सितंबर को अपने फैसले में आधार कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Yaspal

Recommended News

Related News