धूम्रपान की उम्र 21 साल करने की तैयारी में सरकार, कानून तोड़ने पर 5 साल की जेल और 5 लाख तक जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Jan 02, 2021 - 10:56 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार धूम्रपान यानी स्मोकिंग की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। अगर यह ड्राफ्ट कानून की शक्ल लेता है तो स्मोकिंग की लीगल उम्र बढ़कर 21 साल हो जाएगी। इस ड्राप्ट में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक स्कूल और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट आदि तंबाकू उत्पाद बेचने, नकली और अवैध सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर लगने वाले फाइन को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है।
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दरअसल, केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने की उम्र को 21 साल करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के तहत सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री 21 वर्ष या इससे कम उम्र के लोगों को नहीं की जा सकेगी। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। 

भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान
इस विधेयक में सेक्शन 7 को संशोधित किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि सिगरेट या कोई भी अन्य तंबाकू उत्पाद सील पैक अवस्था में होना चाहिए। मूल पैकेजिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी। इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों का तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा, जब तक कि उसकी न्यूनतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई हो। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि सेक्शन 7 के उल्लंघन पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दूसरी बार गलती करते हुए पकड़े जाने पर 5 साल तक की या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


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Pardeep

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