बाइक, स्कूटर चलाने वालों के लिए सरकार ने जारी की अलर्ट! लागू होने जा रहा ये नियम, हर हाल में करना होगा पालन
punjabkesari.in Sunday, Aug 11, 2024 - 12:16 PM (IST)
नेशनल डेस्क : पुलिस ने हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप रोज इसे घर से ऑफिस या किसी और जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नए नियम के अनुसार, अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू है, हालांकि देश के कई हिस्सों में इसका पालन अभी भी नहीं हो रहा है।
विशाखापट्टनम में होने जा रहा महत्वपूर्ण बदलाव
विशाखापट्टनम में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर से, आंध्र प्रदेश के इस बड़े शहर में एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नियमों के पालन के लिए पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 1035 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित
इसके साथ ही, नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके बिना हेलमेट पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना एक कड़ा नियम है। कई शहरों में तो सिर्फ चालक के हेलमेट न पहनने पर ही चालान काटा जाता है। ऐसे में, इन नियमों का पालन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है।