Nimesulide Ban: सरकार ने लोकप्रिय पेन किलर 'Nimesulide' की 100mg से ज्यादा डोज़ पर लगाया बैन, स्वास्थ्य के लिए बताया बड़ा खतरा

punjabkesari.in Wednesday, Dec 31, 2025 - 03:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने लोकप्रिय पेन किलर 'नाइमेसुलाइड' 100mg के प्रयोग पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला सुनाते हुए इसे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ताजा अधिसूचना जारी करते हुए 100 mg से अधिक मात्रा वाली नाइमेसुलाइड की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

लिवर के लिए घातक हो सकती है हाई डोज़

सरकार ने यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लिया है। विशेषज्ञों और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सलाह के बाद यह माना गया कि 100 mg से अधिक मात्रा वाली यह दवा इंसानों के लिवर (Liver) के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। दुनियाभर में हुए शोधों में इस दवा की टॉक्सिसिटी को लेकर चिंताएं जताई गई थीं, जिसके बाद भारत सरकार ने जनहित में इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।

क्या है सरकार का आदेश?

मंत्रालय के अनुसार बाजार में नाइमेसुलाइड के कई सुरक्षित विकल्प पहले से मौजूद हैं, इसलिए अधिक जोखिम वाली इस हाई डोज़ को बाजार में रखना उचित नहीं है। आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • 100 mg से अधिक की सभी ओरल फॉर्मूलेशन (गोलियां/सिरप) पर तुरंत बैन।
  • केवल कम डोज़ वाले फॉर्मूलेशन ही फिलहाल उपयोग में रहेंगे।
  • 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह दवा 2011 से ही प्रतिबंधित है।

आम जनता को सलाह

 डॉक्टरों का कहना है कि लोग अक्सर बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर से पेन किलर खरीद लेते हैं। अब 100 mg से ज्यादा वाली नाइमेसुलाइड बेचना गैर-कानूनी होगा। मरीजों को सलाह दी गई है कि वे अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इस दवा के सुरक्षित विकल्पों का चुनाव करें।

 


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News Editor

Radhika

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