खुशखबरी! बिहार की हर महिला को मिलेंगे ₹10,000, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन
punjabkesari.in Thursday, Sep 11, 2025 - 01:56 PM (IST)

नेशनल डेस्क: नीतीश सरकार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। आइए जानते हैं कि क्या है ये योजना और कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं-
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क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
इस योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। योजना के पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जा रही है। बाद में उनके व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है। यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त करेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ बिहार की 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाएं उठा सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं:
- जो महिलाएं या उनके पति income tax देते हैं, वे इसका लाभ नहीं ले सकतीं।
- जिन महिलाओं के पति या वे स्वयं सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
कैसे करें आवेदन?
शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए-
- शहरी क्षेत्रों की महिलाएं जीविका की वेबसाइट (www.brlps.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- पंजीकरण के दौरान उन्हें अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता और व्यवसाय का प्रकार भरना होगा।
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और साइन की स्कैन कॉपी अपलोड करना जरुरी है।
- जो महिलाएं पहले से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए-
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वे अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- एक खास बैठक में समूह के सभी सदस्यों का आवेदन एक साथ लिया जाएगा।