विदेश में बेटे को पैसे गिफ्ट भेजने से पहले पढ़ें ये खबर, NRE अकाउंट पर कितना लगता है टैक्स? जानें FEMA नियम वर्ना होगी बड़ी परेशानी

punjabkesari.in Monday, Jul 20, 2026 - 12:53 PM (IST)

International Desk: यदि आपने अपने NRI (अनिवासी भारतीय) बेटे या बेटी को गिफ्ट के रूप में पैसा भेजा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर कानून और FEMA (Foreign Exchange Management Act) के तहत ऐसे लेनदेन के लिए स्पष्ट नियम हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार, माता-पिता द्वारा बच्चे को दिया गया उपहार पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। हालांकि, NRO और NRE खाते में धन ट्रांसफर करने के कुछ FEMA नियमों का पालन करना जरूरी है।

 

मामला क्या है?
एक व्यक्ति ने अपने NRI बेटे को 5 लाख रुपये गिफ्ट किए। बेटे ने यह राशि पहले अपने NRO (Non-Resident Ordinary) खाते में जमा की, फिर उसे NRE (Non-Resident External) खाते में ट्रांसफर कर दिया और बाद में उसी राशि का NRE फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बनवा लिया। सवाल यह था कि इन सभी चरणों में कहीं टैक्स देना होगा या नहीं।  

 

क्या गिफ्ट पर टैक्स लगेगा?

  • माता-पिता द्वारा बच्चे को दिया गया गिफ्ट आयकर कानून के तहत पूरी तरह टैक्स-मुक्त होता है।
  • गिफ्ट देने वाले (माता-पिता) पर कोई टैक्स नहीं।
  • गिफ्ट पाने वाले (NRI बेटे) पर भी कोई टैक्स नहीं।
  • NRE FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री है?

यदि NRI व्यक्ति FEMA के अनुसार 'Person Resident Outside India' की श्रेणी में आता है, तो:

  • NRE सेविंग अकाउंट का ब्याज टैक्स-फ्री होता है।
  • NRE Fixed Deposit का ब्याज भी पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
  • FCNR Deposit पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स से मुक्त रहता है।
  • NRE FD पर मिलने वाले टैक्स-फ्री ब्याज की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।
  • ब्याज चाहे जितना भी हो, यदि खाता धारक FEMA के तहत NRI है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

 

NRO खाते का ब्याज टैक्स-फ्री नहीं
विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि  NRO Savings Account का ब्याज टैक्सेबल होता है।  NRO Fixed Deposit का ब्याज भी आयकर के दायरे में आता है। यानी जब तक पैसा NRO खाते में रहेगा, उस दौरान मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य रहेगा। लेकिन NRE खाते में ट्रांसफर होने के बाद NRE FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री हो जाएगा।

 

FEMA के तहत क्या नियम  
भारत में रहने वाला व्यक्ति अपने NRI रिश्तेदार को Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत गिफ्ट दे सकता है।  वर्तमान में LRS की सीमा प्रति वित्त वर्ष 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर (USD 250,000) है। NRI व्यक्ति अपने NRO खाते से NRE खाते में या विदेश में अधिकतम 10 लाख अमेरिकी डॉलर (USD 1 Million) प्रति वित्त वर्ष तक राशि भेज सकता है, बशर्ते FEMA के नियमों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन किया जाए।

 

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी 
NRO से NRE ट्रांसफर के दौरान आमतौर पर बैंक निम्न दस्तावेज मांग सकता है:

  • Form 15CA
  • Form 15CB (जहां लागू हो)
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र
  • फंड के स्रोत (Source of Funds) का प्रमाण
  • KYC दस्तावेज

 


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Content Writer

Tanuja

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