प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश दिए

punjabkesari.in Monday, Jan 02, 2023 - 07:52 PM (IST)

 

चण्डीगढ़, 2 जनवरी- (अर्चना सेठी) हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने आज गुरुग्राम पहुंचकर निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क के संबंध में उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

डॉ. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाईसैंस कॉलोनी, टीपी स्कीम, अर्बन एस्टेट, मार्केटिंग बोर्ड, रि-हैबीलिटेशन, एचएसवीपी क्षेत्रों में स्थित प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क का बकाया नहीं दर्शाया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि इस बारे में वे पहले भी आदेश जारी कर चुके हैं कि इन क्षेत्रों के प्रॉपर्टी डाटा में अगर विकास शुल्क बकाया दर्शाया हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, विकसित व नियमित कॉलोनियों के प्रॉपर्टी डाटा में अन-एप्रूव्ड शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो उसे भी तुरंत प्रभाव से दुरूस्त करवाएं।

 

डॉ. गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना को 31 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आने वाले दावे-आपत्तियों का समाधान भी तुरंत करने के निर्देश दिए।

 


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News Editor

Archna Sethi

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