शिकायत निवारण के लिए मंच की स्थापना

punjabkesari.in Tuesday, Dec 20, 2022 - 08:55 PM (IST)

चण्डीगढ़, 20 दिसंबर -(अर्चना सेठी) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना की गई है जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 22 और 30 दिसंबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रोहतक में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जोन-II रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खऱाब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छ: महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।  


उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जोन-II के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 22 और 30 दिसंबर को राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।


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News Editor

Archna Sethi

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