गलत ट्रैफिक चालान काटा गया? शिकायत कहां और कैसे करें, जानिए पूरी प्रक्रिया

punjabkesari.in Sunday, Jun 29, 2025 - 01:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा, फिर भी मोबाइल पर चालान का मैसेज आ जाता है। इसकी वजह हो सकती है CCTV की गड़बड़ी, किसी मिलते-जुलते नंबर की गाड़ी, या फिर ट्रैफिक पुलिस की मानवीय भूल। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे चालान को रद्द करवा सकते हैं  वो भी बिना जुर्माना दिए।

जानिए कैसे कर सकते हैं गलत चालान को रद्द:
ऑनलाइन शिकायत करें

अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
➤ सबसे पहले eChallan Parivahan की वेबसाइट पर जाएं।
➤ ‘Dispute’ या ‘Shikayat’ सेक्शन में जाएं।
➤ चालान नंबर, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
➤ ट्रैफिक कैमरे की गलती का स्क्रीनशॉट, गाड़ी की फोटो, लोकेशन का सबूत, RC आदि अपलोड करें।

ऑफलाइन शिकायत दर्ज करें
ऑनलाइन न कर पाने की स्थिति में आप ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर सकते हैं:
➤ चालान की कॉपी, वाहन के दस्तावेज और पहचान पत्र साथ ले जाएं।
➤ एक लिखित शिकायत दें और अधिकारी से मिलें।
➤ दिल्ली में आप 1095 (टोल फ्री) या 011-25844444 पर कॉल भी कर सकते हैं।
➤ हर राज्य का ईमेल और हेल्पलाइन अलग होता है, अपनी राज्य की वेबसाइट पर जानकारी लें।

कोर्ट में अपील करें
अगर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं:
➤ Traffic Challan Dispute Application फॉर्म भरें।
➤ चालान की कॉपी, पहचान पत्र, RC, फोटो आदि डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाएं।
➤ सुनवाई में अपनी बात सबूतों के साथ रखें।
➤ अगर कोर्ट को आपका पक्ष सही लगे, तो चालान रद्द कर दिया जाएगा।

लोक अदालत में अपील करें
कोर्ट का झंझट नहीं चाहते? तो लोक अदालत एक सरल विकल्प है:
➤ इसमें वकील की जरूरत नहीं होती और जल्दी निर्णय होता है।
➤ किसी अतिरिक्त फीस की जरूरत नहीं होती।
➤ चालान की कॉपी, गाड़ी के दस्तावेज और पहचान पत्र लेकर जाएं।

 


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Content Editor

Mansa Devi

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