EPFO New Rules: बदल जाएंगे PF से पैसे निकालने के नियम, पैसे निकालने के लिए बस करना होगा ये काम

punjabkesari.in Wednesday, Dec 24, 2025 - 04:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क : नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि सबसे भरोसेमंद बचत मानी जाती है। अब 2025-26 में EPF खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विड्रॉल नियमों को पहले से ज्यादा सरल और स्पष्ट कर दिया है, जिससे खाताधारकों के लिए यह समझना आसान हो गया है कि वे अपना पैसा कब और किन हालात में निकाल सकते हैं। इसका मकसद रिटायरमेंट सेविंग को सुरक्षित रखते हुए जरूरत के समय मदद देना है।

विड्रॉल अब तीन बड़ी कैटेगरी में
पहले EPF विड्रॉल के नियम 13 कैटेगरी में बंटे हुए थे, जिससे कर्मचारियों को काफी कन्फ्यूजन होता था। अब नियमों को सिर्फ तीन बड़ी श्रेणियों में बांट दिया गया है – जरूरी जरूरतें, घर से जुड़ी जरूरतें और खास परिस्थितियां। इससे न सिर्फ फंड निकालना आसान हुआ है, बल्कि ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया भी सरल हो गई है।

पूरा EPF पैसा कब निकाल सकते हैं?
आप EPF से अपना पूरा पैसा कुछ खास हालातों में निकाल सकते हैं, जैसे 58 साल की उम्र के बाद, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, डिसेबिलिटी या काम न कर पाने की स्थिति में। इसके अलावा, बेरोजगारी के तुरंत बाद आप 75% और 12 महीने बाद बाकी 25% निकाल सकते हैं। वहीं, विदेश सेटल होने पर भी निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

पार्शियल विड्रॉल: कितनी रकम निकाल सकते हैं
कुछ खास जरूरतों के लिए भी आप EPFO से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे, 5 साल की सर्विस के बाद आप घर खरीदने, बनाने या रेनोवेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं। 10 साल की सर्विस के बाद होम लोन चुकाने के लिए 90% तक निकाल सकते हैं। रेनोवेशन के लिए महीने की सैलरी का 12 गुना या PF कंट्रीब्यूशन में जो कम हो, उतना ही निकाला जा सकता है। यह सुविधा दो बार इस्तेमाल की जा सकती है।

मेडिकल, शादी और पढ़ाई के लिए
आप अपने, जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के इलाज के लिए किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई मिनिमम सर्विस की शर्त नहीं है। 7 साल की सर्विस के बाद आप अपनी या बच्चों/भाई-बहनों की शादी के लिए कुल कंट्रीब्यूशन का 50% निकाल सकते हैं। इसके अलावा 7 साल की सर्विस के बाद बच्चों की पढ़ाई (कक्षा 10 के बाद) के लिए कुल कंट्रीब्यूशन का 50% तक निकाला जा सकता है।

रिटायरमेंट से पहले या इमरजेंसी हालात में
54 साल की उम्र होने पर या रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% पैसे निकाल सकते हैं। वहीं, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं या दो महीने से अधिक समय से सैलरी न मिलने पर थोड़ी राशि निकाली जा सकती है।

टैक्स को लेकर क्या है नियम
EPF से पैसा निकालते समय टैक्स नियम समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी ने लगातार पांच साल या उससे ज्यादा नौकरी की है, तो EPF से निकाला गया पैसा पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। लेकिन पांच साल से पहले पैसा निकालने पर TDS कट सकता है।


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Content Editor

Shubham Anand

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