EPF क्लेम प्रक्रिया: जानें कैसे आसानी से निकाले अपना पैसा
punjabkesari.in Wednesday, Apr 16, 2025 - 02:05 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारत में EPF कर्मचारियों के लिए केवल रिटायरमेंट के समय का सहारा नहीं है, बल्कि यह इमरजेंसी के समय में भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन साबित हो सकता है। जब आपको अचानक पैसों की जरूरत होती है, तो आप अपना PF खाता चेक कर सकते हैं और इसका पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, कई बार कर्मचारियों को EPF क्लेम करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें समय पर अपना पैसा नहीं मिल पाता। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आप कैसे बिना किसी परेशानी के अपना EPF क्लेम कर सकते हैं।
KYC अपडेट रखिए
EPFO के अनुसार, EPF का पैसा निकालना बहुत आसान है। आपको बस सही फॉर्म भरने होते हैं और KYC (Know Your Customer) अपडेट रखनी होती है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको पैसा 7 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन कई बार यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती और पैसा निकालने में महीनों का समय लग जाता है। इसका कारण सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती हो सकती है।
क्यों होती है देरी?
EPF स्कीम 1952 के पैरा 69 के अनुसार, सभी दस्तावेज सही होने पर फंड को समय पर मिल जाना चाहिए। हालांकि, असल में कई बार कर्मचारियों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि अगर आधार, पैन, बैंक खाता या फिर नियोक्ता के रिकॉर्ड में मामूली सी गलती भी हो, तो पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर आधार, बैंक डिटेल्स या फिर एग्जिट डेट में कोई गड़बड़ी हो तो क्लेम प्रोसेस नहीं बढ़ता। एक और समस्या यह है कि कई बार एंप्लॉयर EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट को अपडेट नहीं करते, जो क्लेम प्रोसेस में रुकावट डालता है।
पीएफ निकालने के लिए तीन मुख्य फॉर्म
EPF से पैसे निकालने के लिए आपको निम्नलिखित फॉर्म की आवश्यकता होती है:
Form 19 – यह फॉर्म PF के पैसे निकालने के लिए भरना पड़ता है।
Form 10C – यदि आपने 10 साल से कम समय तक सर्विस की है और आप पेंशन निकालना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना पड़ता है।
Form 10D – यदि आपने 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है और आपको मंथली पेंशन चाहिए, तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए। कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज़ रहते हैं कि उन्हें लंप सम निकालना है या पेंशन शुरू करनी है। कई बार लोग 60 साल से ऊपर होने पर गलती से Form 10C भर देते हैं, जबकि उन्हें Form 10D भरना चाहिए।
पीएफ क्लेम फंस जाए तो क्या करें?
यदि आपका EPF क्लेम किसी कारण से फंस जाए, तो सबसे पहले आपको EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, आप अपने रीजनल EPF कमिश्नर से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
EPF क्लेम करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए:
KYC और e-Nomination: EPFO पोर्टल पर अपने KYC और e-Nomination स्टेटस को चेक करें। एंप्लॉयर से कंफर्म करें: यह सुनिश्चित करें कि आपके एंप्लॉयर ने EPFO पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट अपडेट कर दी हो।
डिटेल्स वेरीफाई करें: आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता डिटेल्स को वेरीफाई करें।
फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो Composite Claim Form का चयन करें: अगर आपको फॉर्म समझने में परेशानी हो तो आप Composite Claim Form का चयन कर सकते हैं, जो आपको सभी आवश्यक फॉर्म को एक साथ भरने की सुविधा प्रदान करता है। EPF क्लेम करना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन यह तब तक परेशानी का कारण बन सकता है जब तक कि आपकी सारी जानकारी सही और अद्यतित न हो। सही फॉर्म भरना, KYC अपडेट रखना और सभी डिटेल्स को वेरीफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके क्लेम में कोई समस्या आती है तो EPFO के ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।