PF Account Rules : PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत! अब बिना वजह बताए निकाल सकेंगे इतने फीसदी तक पैसा

punjabkesari.in Tuesday, Dec 16, 2025 - 09:51 AM (IST)

PF Account Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को एक बड़ी राहत दी है। अब प्रोविडेंट फंड (PF) सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा भी बनेगा। नए नियम के तहत नौकरीपेशा लोग बिना कोई कारण बताए (Without Stating Any Reason) अपने पीएफ खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस संबंध में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस पीएफ व्यवस्था को ज्यादा सरल, लचीला और ज़रूरत के समय काम आने वाला बनाना है।

नए नियम: 75% निकासी की तुरंत सुविधा

पीएफ खाताधारक अब अपने खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। निकासी के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि खाते में कम से कम 25 प्रतिशत पैसा जमा रहना चाहिए। यह सुविधा विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों को ज़रूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुँच (Easy Access) प्रदान करेगी। यह महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अगुवाई में हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिया गया। इस निकासी में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है।

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रिटायरमेंट बचत भी रहेगी सुरक्षित

निकासी के बाद भी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी बचत सुरक्षित बनी रहेगी क्योंकि खाते में बचे 25 प्रतिशत पर सालाना 8.25 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा।

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पहले क्या था नियम?

पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम काफी सीमित थे जिससे ज़रूरत के समय पैसा निकालना मुश्किल होता था:

  • बेरोजगारी की स्थिति: अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार (Unemployed) होता था तो वह एक महीने बाद 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता था। बाकी 25 प्रतिशत के लिए उसे दो महीने तक इंतजार करना पड़ता था।

  • पूरी निकासी: पूरे पैसे की निकासी की अनुमति केवल रिटायरमेंट की स्थिति में ही मिलती थी।

श्रम मंत्रालय का कहना है कि नए नियम ने इस पूरी प्रक्रिया को कहीं ज्यादा आसान और सदस्य-अनुकूल बना दिया है।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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