'मोदी सरकार की गुंडागर्दी', संजय सिंह बोले- ट्रायल कोर्ट के फैसले का आदेश नहीं आया, ED ने HC में चुनौती दे दी

punjabkesari.in Friday, Jun 21, 2024 - 08:35 PM (IST)

नेशनल डेस्क : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान करने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर रोक लगाये जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की साजिश का पर्दाफाश हो गया है।

उन्होंने कहा कि इसलिए, भाजपा को केजरीवाल और 'आप' से माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश ही नहीं आया, आदेश की प्रति भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) उच्च न्यायालय में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई, क्या हो रहा है इस देश में।''

आप के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ''न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी। पूरा देश आपको देख रहा है।'' संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अधीनस्थ अदालत के आदेश को 'ऐतिहासिक' बताया और कहा कि इससे भाजपा सरकार और उसके द्वारा संचालित ईडी की भूमिका का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है।'' उन्होंने कहा, ''अदालत द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ईडी हमारे खिलाफ तथ्य गढ़ रहा है और अदालत में अपने पक्ष में दस्तावेज पेश कर रहा है। साथ ही गवाहों पर दबाव बनाकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।''

सिंह ने दावा किया कि अधीनस्थ अदालत ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि गोवा चुनाव से संबंधित कथित लेनदेन के संबंध में ईडी ने कोई सबूत या धन का कोई स्त्रोत पेश नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया, ''यह पूरी कहानी झूठी है और कुछ नहीं बल्कि निराधार कहानियां, फर्जी सबूत हैं जिनका उद्देश्य आप और केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना है।'' संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के हर पैरा से यह पता चलेगा कि कैसे भाजपा सरकार ने एक 'गहरी साजिश' रचकर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुझे सलाखों के पीछे भेजा था। उन्होंने दावा किया, ''ईडी अधीनस्थ अदालत के आदेश से इतना घबरा गया कि वह निर्देश की प्रति अदालत की वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही इसे चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय पहुंच गया।''

आप नेता ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कदम पहले कभी नहीं देखा गया। उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। उन्होंने निचली अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ईडी अदालत को यह बताने में भी विफल रहा कि गोवा चुनाव से संबंधित धन के स्रोत का पता लगाने में कितना समय लगेगा। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अधीनस्थ न्यायालय के जमानत संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Parveen Kumar

Related News