शिवराज के मंत्री पर गिरी गाज, EC ने 3 साल के लिए किया अयाेग्य करार
punjabkesari.in Saturday, Jun 24, 2017 - 03:06 PM (IST)
भाेपालः चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की शिवराज सराकर में मंत्री नरोत्तम मिश्र को चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के कारण 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने मिश्र के खिलाफ 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज प्रकाशित कराने का अाराेप लगाया था और इस बाबत किए गए भुगतान के सबूत भी पेश किए। चुनाव आयोग ने मामले में मिश्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, परंतु उनके सबूत और जवाब में कोई तालमेल नहीं था। इसके बाद आयोग ने मिश्र को दोषी करार दिया।
EC disqualifies Madhya Pradesh Minister Narottam Mishra for submitting wrong information of election expenditure (file pic) pic.twitter.com/ouEL9Dwx7I
— ANI (@ANI_news) June 24, 2017
'शिवराज सरकार के लिए बड़ा झटका'
अब अगले चुनाव आने हैं और चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने आदेश की तलवार चला दी। वहीं, चुनाव अायाेग के इस फैसले पर मिश्र ने कहा कि अभी तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिला है। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह कैबिनेट में दूसरे नंबर पर माना जाता है। मिश्रा के पास जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य के पदभार भी संभाले हुए थे। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले आए चुनाव आयोग का यह आदेश शिवराज सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।
Currently, I will be a member or not,probably that haven't been mentioned, haven't got the order yet. Will go to High Court: Narottam Mishra pic.twitter.com/CDv51vPEyS
— ANI (@ANI_news) June 24, 2017